प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 (आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, सूचि) (PM SVaNidhi Yojana in hindi)
देश में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जोकि अपने दैनिक जीवन में रोज कमाई करके अपना पेट भरते हैं. इसमें मुख्य रूप से स्ट्रीट वेंडर्स यानि सड़क के किनारे एवं फुटपाथ पर फेरी लगाने वाले होते हैं. हालही में इस महीने शुरू किये गये आत्मनिर्भर अभियान के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की हैं जिसका नाम है ‘पीएम स्वनिधि योजना’. इस योजना के तहत लाभार्थी अपना खुद का कोई छोटा सा काम शुरू करने के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले 10 हजार रूपये की लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं. यदि आप भी खुद का कोई छोटा सा काम स्ट्रीट वेंडर्स या फेरीवालों की तरह शुरू कर रहे हैं, तो सरकार इस कार्य को शुरू करने में आपकी सहायता कर रही है. यह लोन शोर्ट टर्म के लिए होगा. लोन की प्राप्ति के लिए आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन प्राप्त करने वाले व्यवसाय
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कुछ छोटे – मोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को 10 हजार रूपये की लोन की राशि प्रदान की जाती है. ये व्यवसाय निम्न में से कोई भी हो सके हैं जैसे –
- फल एवं सब्जी की दुकान लगाना
- स्ट्रीट फ़ूड के ठेले लगाना
- चप्पल एवं जूते सिलाई का काम करना
- कपड़े धोने का काम करना
- पान की दुकान या ठेला लगाना
- बाल काटना
- चाय ठेला
- समौसा, ब्रेड पकौड़ा, मिठाइयाँ और साथ ही अंडे बेचना
- सड़क के किनारे किताबें एवं स्टेशनरी की दुकान
- दरवाजे खिड़की का काम
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना का हिस्सा बनकर लोन प्राप्त करने के लिए आपका निम्न पात्रता मापदंड पर खरा उतरना आवश्यक होगा –
- भारत का निवासी :- इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक हैं कि लाभार्थी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो. अन्य देश की नागरिकता वाले लोगों को लोन की प्राप्ति नहीं हो पायेगी.
- स्ट्रीट वेंडर्स :- ऐसे व्यक्ति जोकि छोटे – मोटे ठेले चलाकर या दुकाने खोलकर, या फिर फेरी लगाकर काम करते हैं, और इससे प्राप्त होने वाले पैसे से अपने घर एवं परिवार को चलाते हैं, वे इसमें लाभार्थी होंगे.
- लॉकडाउन के चलते नौकरी छिन जाने वाले :- इस योजना में ऐसे लोग भी लोन ले सकते हैं. जिनकी लॉकडाउन के दौरान काम नहीं होने के कारण नौकरी छिन गई हैं और वे बेरोजगार हो गए हैं.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कुल लाभार्थी (Total Beneficiaries)
राज्य सरकारों से इकठ्ठा किये गये शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यानि कि पीएम स्वनिधि योजना से लाभांवित किया जायेगा. केंद्र सरकार इस क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रूपये का क्रेडिट फ्लो बढाने जा रही है. इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर डिजिटल भुगतान और समय पर पुनर्भुगतान का उपयोग करते हैं, उन्हें मोनेटरी पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा.
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply )
10 हजार रूपये तक का प्रारंभिक कार्यशील पूंजी लोन प्रदान करने के लिए, सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना 2020 शुरू की है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 1 जुलाई, 2020 से शुरू हो रहे हैं. लोन की प्राप्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है –
- सबसे पहले लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना की अधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- जब वे इसके होम पेज पर आएंगे, तो ‘प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन’ सेक्शन में आना होगा, वहां उन्हें आवेदन करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने के लिए कहा जायेगा. ये 3 स्टेप लोन के आवेदन के लिए आवश्यकताओं को समझें, सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है, एवं योजना के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता की स्थिति की जाँच करें. आदि हैं.
- जब वे पहले स्टेप को देखेंगे तो उसमें एक लिंक दिखाई देगी जोकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस पर क्लिक करने से उनके सामने उस फॉर्म की पीडीएफ कॉपी खुल जाएगी, जिसे आसानी से प्रिंट किया जा सकता है.
- इसका प्रिंट निकाल कर वे इसे सही ये भरें और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बंधित अधिकारीयों को सेंड कर दें. ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद ‘व्यू मोर’ बटन पर क्लिक करें. जिसमें आपको इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी.
नोट – पीएम स्वनिधि योजना के बीटा वर्शन को सचिव एवं शहरी और आवास मंत्रालय द्वारा कल शुरू किया गया है. 1 जुलाई से इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही हैं और 2 जुलाई से ऑनलाइन लोन आवेदन की स्वीकृति का कार्य शुरू हो जायेगा.
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एफएक्यू (FAQ’s)
Ans : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय करने के लिए 10 हजार रूपये की लोन राशि प्रदान की जाएगी.
Ans : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लाभार्थी सड़क के किनारे ठेले या छोटी दुकान लगाने वाले एवं फेरीवालों को पात्र माना गया है.
Ans : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित विभाग की अधिकरिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको लोन की स्वीकृति दी जाएगी.
Ans : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पूरा नाम है प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना. इसलिए इसे शोर्ट फॉर्म में स्वनिधि योजना कहा गया है.
Ans : इस योजना में ब्याज की दर 7 % है. ब्याज सब्सिडी की राशि तिमाही आधार पर सीधे आपके खाते में जमा की जाएगी. 10 हजार का लोन लेने के बाद यदि आप इसे 12 ईएमआई का भुगतान समय पर सकते हैं तो आपको ब्याज सब्सिडी राशी के रूप में लगभग 400 रूपये अतिरिक्त मिलेंगे.
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